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बिहार के वाहन मालिक के लिए काम की खबर, इस तरह से मुफ्त में अपने आरसी में अपडेट करें मोबाइल नंबर

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बिहार सरकार ने वाहन मालिकों के लिए खास सुविधा शुरू की है. परिवहन विभाग ने बताया कि अब वाहन चालकों को अपने आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. परिवहन विभाग की इस पहल से वाहन मालिकों को गलत पते और पुराने नंबर की वजह से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी. मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी. इसके लिए केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

parivahan.gov.in पर उपलब्ध सुविधा

वाहन मालिक ऑनलाइन वेबसाइट या नजदीकी डीटीओ कार्यालय जाकर यह सुविधा ले सकते हैं. यह सेवा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर उपलब्ध है. इसके जरिए वाहन मालिक बीमा, टैक्स, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और चालान की जानकारी समय पर अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे.

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आधार से लिंक होगा नंबर

परिवहन विभाग ने बताया कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक करने पर चालान, वाहन ट्रांसफर और टैक्स जैसी सूचनाएं सीधे एसएमएस के जरिए भेजी जाएंगी. इससे गलत नंबर या पते की समस्या खत्म हो जाएगी.

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ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया

वाहन मालिक parivahan.gov.in पर जाकर ‘अपडेट योर मोबाइल नंबर’ विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डालना होगा. ओटीपी से सत्यापन के बाद नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.

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डीटीओ कार्यालय में भी सुविधा

जो लोग ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वे नजदीकी डीटीओ कार्यालय जाकर भी मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। इस सुविधा से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग दोनों को राहत मिलेगी.

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