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बिहार: दारोगा म’र्डर में 18 लोगों को उम्रकैद, शराब तस्करों से हाथापाई में गई थी SI राजीव रंजन की जान

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बिहार के अररिया जिले के फुलकाहा थाना के दारोगा (एएसआई) राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मामले में 18 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। अररिया के एडीजे 01 रवि कुमार ने सोमवार को 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन सभी पर आर्थिक दंड के रूप में 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक साल की सजा अलग से काटनी पड़ेगी।

यह फैसला एसटी मुकदमा संख्या 539/2025 में सुनाया गया। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में लक्ष्मीपुर फुलकाहा के रूपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओम प्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव यादव, रंजीत यादव, मुकेश यादव, खैरा चंदा नरपतगंज के कुंदन यादव, प्रमोद यादव, ललन यादव, अनमोल यादव, मिर्ज़ापुर फुलकाहा के शंभू यादव, ललित कुमार, मिथुन, गुड्डू यादव, गौरव कुमार, पंकज यादव और सुपौल जिला के भीमपुर निवासी प्रभु यादव शामिल है।

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सरकार की ओर से पीपी रामानन्द मंडल एवं एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना पर फुलकाहा के दारोगा राजीव रंजन मल्ल दल-बल के साथ 12 मार्च 2025 को रात लगभग 10.45 बजे मिर्जापुर गांव निवासी सुभाष यादव के घर पहुंचे थे। जानकारी मिली कि सुभाष यादव की पुत्री की शादी में गांजा तस्करी एवं शराब तस्करी करने वाले तस्करों का जमावड़ा लगा हुआ है।

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पुलिस को आते देख तस्करों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की। मारपीट के दौरान चोटिल फुलकाहा थाना की पुलिस टीम के पुलिस पदाधिकारी एएसआई राजीव रंजन मल्ल की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में फुलकाहा थाना कांड संख्या 40/2025 दर्ज किया गया था। इसमें दारोगा की हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच की गई थी। केस आईओ ने कोर्ट में 31 मई 2025 को 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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