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होटल में ठहरने के लिए हर रोज 3500, एसी टैक्सी 24 रुपये प्रति किलोमीटर; बिहार में पुलिसवालों के भत्ते की नई दरें

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बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के लिए उनकी वेतन संरचना के आधार पर यात्रा व दैनिक भत्ता की नई तथा पुनरीक्षित दरें लागू कर दी हैं। सरकारी कार्य से यात्रा या स्थानांतरण पर अब उनको इसी आधार पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों को यात्रा, दैनिक व विराम भत्ता के साथ ही सेवांत लाभ आदि के ससमय भुगतान को लेकर नयी मार्गदर्शिका तैयार की है। मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय व जिला स्तर के पदाधिकारियों को इसके सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है। इसका लाभ करीब सवा लाख पुलिसकर्मियों को मिलेगा।

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पुलिस मुख्यालय के एडीजी (बजट/अपील/कल्याण) कमल किशोर सिंह द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वेतन संरचना के आधार पर सड़क, रेल और हवाई जहाज से की जाने सरकारी यात्राओं पर की जाने वाली व्यय प्रतिपूर्ति राशि की विस्तृत जानकारी दी गयी है। इसके मुताबिक वेतन स्तर आठ से दस के कर्मी अनुमति पर ही हवाई जहाज से यात्रा के पात्र होंगे।

वेतन स्तर छह से 12 के कर्मियों को रेलवे में एसी सेकंड क्लास यात्रा मान्य होगी। वेतन स्तर पांच से कम के कर्मी को सड़क मार्ग पर बस-ऑटो का यात्रा भत्ता मिलेगा।

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अगले महीने के सातवें दिन तक भत्ते का भुगतान अनिवार्य

मुख्यालय ने यात्रा भत्ता तैयार करने से लेकर उसके भुगतान को लेकर समय सारणी निर्धारित करते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत हर महीने के तीसरे दिन पुलिस चौकियों से यात्रा भत्ता भेजा जाना अनिवार्य होगा। यह अनुरोध दसवें दिन तक पुलिस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। महीने के 20वें दिन तक इसकी जांच सुनिश्चित करते हुए 25वें दिन तक बिल तैयार कर लेने और अगले महीने के सातवें दिन तक यात्रा भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

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होटल में ठहरने पर 3500 रुपये प्रति दिन तक भुगतान

वेतन स्तर पांच व इससे कम के कर्मियों को सरकारी कार्य से ठहरने पर पटना में 500 रुपये प्रतिदिन जबकि अन्य शहरों में 300 रुपये प्रति दिन का भुगतान होगा। वेतन स्तर छह से नौ के कर्मियों को पटना में 1500, अन्य शहरों में 1000 रुपये, वेतन स्तर 11 से 13 ए के कर्मियों को पटना में 3500 रुपये व अन्य शहरों में 2500 रुपये जबकि 14 एवं अधिक वेतन स्तर के पदाधिकारियों को पटना में पांच हजार व अन्य शहरों में चार हजार रुपये प्रतिदिन होटल का भुगतान किया जायेगा।

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बस-टैक्सी से यात्रा की दर भी तय

– राज्य के अंदर-बाहर हवाई जहाज या रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन में बस, टैक्सी, ऑटो आदि की यात्रा को लेकर भी दर निर्धारित की गई है।

– बस के मामले में वास्तविक किराया का भुगतान होगा। एसी टैक्सी 23 रुपये प्रति किलोमीटर, निजी कार 15 रुपये प्रति किलोमीटर, टैक्सी 20 रुपये प्रति किलोमीटर और ऑटो रिक्शा 10 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान होगा।

– दोपहिया वाहन के लिए पांच रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है।

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