बिहार में बीते 20 दिनों से हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों की वजह से प्रभावित हो रहे काम का सरकार ने तोड़ निकाल लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मियों की हड़ताल के बीच पंचायत सचिव और अमीनों की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। प्रशिक्षण सत्र में सभी 38 जिलों के अपर समाहर्त्ता (राजस्व) के नेतृत्व में सभी अंचल अमीन और पंचायत सचिव मौजूद रहे।
विभागीय सचिव जय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा संविदा के तौर पर ली जाए। सचिव ने सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व) से अमीन और पंचायत सचिवों की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कैसे काम करना है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। खुद से काम करने के बाद और समझ बढ़ेगी।
उन्होंने सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को निर्देश दिया कि सबसे पहले संबंधित अंचल अमीन और पंचायत सचिव को प्रभार देकर हलका आवंटित कर उनकी आईडी बनाएं। उसे संबंधित अंचलाधिकारी अप्रूव करेंगे। जिले में सीओ से सभी अमीन और पंचायत सचिवों के लिए अंचलवार प्रशिक्षण दिलाने को कहा गया।
प्रशिक्षण के दौरान बिहार भूमि पोर्टल पर कार्य करने का तरीका बताया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि परेशानी होने पर अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक डाटा इंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक से वे सभी मदद ले सकते हैं। सचिव ने जिलों के एडीएम से कहा कि ऐसे सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी जो संविदा से काम करने को इच्छुक तथा योग्य हों, उनसे आवेदन प्राप्त कर उनसे राजस्व संबंधित कार्यों में मदद ली जाए।
साथ ही सीओ हड़ताल पर गए सभी राजस्व कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे। हड़ताली कर्मियों से सख्ती से निबटने का निर्देश पटना। राजस्व विभाग ने हड़ताली राजस्व कर्मियों से सख्ती से निबटने का निर्णय लिया है।
विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्त्ता को पत्र जारी कर कहा है कि हड़ताल के कारण आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए 24 मई को तीन दिनों के भीतर काम पर लौटने को कहा गया था, लेकिन कोई भी कर्मी काम पर नहीं लौटे। इसलिए इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं निर्धारित अवधि तक लैपटॉप अपने अंचल कार्यालय में नहीं जमा करने की स्थिति में सभी से व्यक्तिगत रूप से विहित प्रपत्र में स्पष्टीकरण की मांग की जाए और उसकी सूचना विभाग को दी जाए।
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