चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई है।
अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अलकतरा घोटाला का मामला साल 1994 का है। अदालत ने सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है।
विशेष अदालत ने मामले में इलियास हुसैन, शहाबुदीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3-3 साल की सजा सुनाई है। बरी किए जाने वाले 7 आरोपियों में जी. रामनाथ, एसपी माथुर,तरुण गांगुली, रंजन प्रधान और सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 1994 के अलकतरा घोटाला मामले में अलकतरे की भारी मात्रा झारखंड में सप्लाई की जानी थी। इसमें कागजों पर अलकतरे की सप्लाई को दिखाया गया लेकिन असल में कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। यहां तक कि अलकतरा सप्लाई किए जाने के फर्जी दस्तावेज भी बना दिए गए। जांच में यह पाया गया कि कागजात में जिस अलकतरे की सप्लाई दिखाई गई थी उसकी सप्लाई की ही नहीं गई।
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