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दाखिल-खारिज के लिए आवेदन से पहले ये बातें जानना है जरूरी, पढ़ें सरकार की गाइडलाइन

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अगर आप जमीन से संबंधित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का पालन करके आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन आवेदन के दो अलग-अलग मामलों (खरीद-बिक्री और बंटवारा) के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं…

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आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान :

अगर दाखिल-खारिज आवेदन खरीद-बिक्री के आधार पर किया जा रहा हो

  • जमीन की खरीद उसी व्यक्ति से करने जिसके नाम पर जमाबंदी है
  • अगर किसी कारण से आप जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय-विक्रय पत्र (bill of sale) लिखवा लें या सभी से बिक्री की लिखित सहमति ले लें
  • अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो सभी खाताधारकों से क्रय-विक्रय पत्र (bill of sale) लिखवा लें या सभी खाताधारकों से बिक्री की लिखित सहमति पत्र प्राप्त कर लें.
  • अगर जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीदी गई है तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन के लिए आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारों के बारे में विवरण दर्ज करना होगा.

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अगर आवेदन बंटवारे के आधार पर है 

  • आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करनी होगी
  • आपसी सहमति से बंटवारे का दस्तावेज या कोर्ट का आदेश जरूरी होगा
  • सभी हिस्सेदारों की जानकारी दर्ज करनी जरूरी होगी

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कौन से आवेदन किए जा सकते हैं रद्द :

म्यूटेशन के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. म्यूटेशन आवेदन दाखिल करते समय यदि यह पाया जाता है कि आपने अन्य हिस्सेदार/खातेदार से संबंधित तथ्य गलत बताए हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है. आगे की कार्रवाई के लिए आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी.

राजस्व विभाग की सभी सेवाएं मिल रही ऑनलाइन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. आप https://state.bihar.gov.in/LRC पोर्टल पर जाकर म्यूटेशन समेत अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

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