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‘बच्चा दादी के लिए बिल्कुल अजनबी, उन्हें कस्टडी नहीं दे सकते’; अतुल सुभाष की मां की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

अतुल सुभाष की मौत के बाद अब उनका परिवार उनके 4 साल के मासूम बेटे की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ रहा है. अतुल सुभाष की मां ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि कोर्ट ने इस पर विचार करने से ही इनकार कर दिया. मंगलवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चे की मां जीवित हैं, वहीं सुभाष की मां यानी बच्चे की दादी ‘उसके लिए अजनबी’ है.

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में शामिल एक जज ने अतुल सुभाष की मां से कहा, ‘अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहती हैं, तो एक अलग प्रक्रिया है.’ कोर्ट ने उनसे कहा, ‘हम यह नहीं कहना चाहते, लेकिन आप बच्चे के लिए अजनबी हैं. अगर आप चाहें तो बच्चे से मिल लें.’ अदालत ने अतुल सुभाष की मां से यह भी आग्रह किया कि जब तक अदालत में उसका अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक वह अपनी बहू को दोषी न कहें.

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कहां है अतुल सुभाष का बेटा?

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अतुल सुभाष की मां को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को 20 जनवरी तक पेंडिंग रखा है. इस दौरान कोर्ट ने जब बच्चे के ठिकाने के बारे में पूछा, तो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के वकील ने कहा कि बच्चा उनकी कस्टडी में है. उन्होंने कहा कि निकिता न्यायिक हिरासत में हैं और पिछले शनिवार को उन्हें जमानत दे दी गई थी.

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इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में निकिता सिंघानिया के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व पाए गए हैं.

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अतुल सुभाष की पत्नी और सास को मिली बेल

वहीं बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनकी मां को जमानत दे दी. निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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समस्तीपुर के रहने वाले 34 वर्षीय इस टेक एक्सपर्ट ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी. सुभाष ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने तलाक के लिए उस पर तीन करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया था. उसके 40 पन्नों के सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे के वीडियो के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु ले आई थी.

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