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आप भी चला रहे हैं 15 साल पुरानी गाड़ी तो हो जाएं सावधान! हो सकती है बड़ी कार्रवाई, सरकार ने सभी DTO को जारी किए निर्देश

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बिहार में अगर आप भी बिना री-रजिस्ट्रेशन कराये 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो अब कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। सड़कों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन कराये 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगायी जाय।

राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के बिना री-रजिस्ट्रेशन के सड़क पर परिचालन को अवैध घोषित किया है। यह कदम सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है। परिवहन सचिव ने बताया कि पुरानी गाड़ियाँ अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती है। ऐसे वाहनों का सड़क पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के अनुसार, 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा और उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। इन वाहनों का निष्पादन मोटरवाहन (रजिस्ट्रीकरण और यान स्क्रैपिंग सुविधा संबंधी कार्य) नियम, 2021 के अनुसार RVSF (निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा) के माध्यम से किया जाना है। अब तक, सभी विभागों द्वारा 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।

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ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन चलाये जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा। 15 साल पूरा होने पर जिन गाड़ियों को री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा और जो बिना रजिस्ट्रेशन ऐसे वाहने के सड़कों पर चलाते पाये जायेंगे, वैसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर (टैक्स) एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में 90 प्रतिशत-100 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

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