Bihar

CO-SHO को मिला ऑन द स्पॉट एक्शन का पावर, बिहार में जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं

बिहार में अब जमीन कब्जा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने और पीड़ित को राहत दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

जमीन कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करे पुलिस

दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर देकर कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद-ब-खुद कार्रवाई करें।

जमीन कब्जा करने वाले को गिरफ्तार करे पुलिस

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।

दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। लेकिन, इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।

बीएनएस के तहत हो कार्रवाई

उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को दूसरे आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करें। दीपक कुमार ने यह भी कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे।

Avinash Roy

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