Bihar

बिहार में बड़ी राहत: प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, सात दिन बाद ही कटेगा दूसरा ई-चालान

परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माना राशि में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही चालान की राशि अब वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय होगी। पहले दोपहिया से लेकर चारपहिया व मालवाहक वाहन तक प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक कर दिया गया है।

परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, नए प्रविधान के अनुसार, अब प्रदूषण प्रमाण-पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को सात दिनों की समय-सीमा भी दी जाएगी। एक सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद ही दूसरा चालान निर्गत किया जाएगा।

विभाग के अनुसार, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच दिनों के बाद प्रभावी होगी। दरअसल, राज्य के टोल-प्लाजा पर ई-डिटेक्शन के माध्यम से प्रदूषण के साथ बीमा और परमिट फेल औसत एक हजार वाहनों का हर दिन ई-चालान कट रहा है। इसमें प्रदूषण प्रमाण-पत्र न होने पर सर्वाधिक दस हजार रुपये के चालान की व्यवस्था है।

यही नहीं, प्रदूषण प्रमाण पत्र न रहने पर एक ई-चालान कटने के बाद कभी भी दोबारा ई-चालान कटने की संभावना बनी रहती है। इससे जुर्माना राशि लगातार बढ़ रही थी। आमलोगों की बड़ी संख्या में इसको लेकर शिकायतें भी विभाग को मिल रही थीं। जुर्माना राशि में की गई कटौती और ई-चालान जमा करने के लिए दी गई अनुग्रह अवधि को इसी समस्या के निदान से जोड़कर देखा जा रहा है।

दूसरी बार नियम तोड़ा तो अधिक जुर्माना

परिवहन विभाग ने नए प्रविधान में बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनचालकों से अधिक जुर्माना राशि वसूलने की व्यवस्था की है। इसमें प्रदूषण फेल दो पहिया वाहन को प्रथम अपराध पर एक हजार का जुर्माना देना होगा मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 1500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह ऑटो समेत अन्य तिपहिया वाहन के लिए पहली बार जुर्माना राशि 1500 जबकि दूसरी बार दो हजार रुपये होगी।

हल्के मोटरयान वाहनों को पहली बार में दो हजार और दूसरी बार में तीन हजार जबकि मध्यम मोटरयान वाहनों को पहली बार में तीन हजार और दूसरी बार में चार हजार की जुर्माना राशि देनी होगी। इसी तरह ट्रक समेत अन्य भारी मोटरयान वाहनों को प्रथम अपराध पर पांच हजार जबकि दूसरे अपराध पर दस हजार की जुर्माना राशि देनी होगी।

इसके अलावा, अन्य वाहनों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 1500 जबकि दूसरी बार के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे ससमय अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट करा लें। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार वाहनों का अपडेट प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था की गई है।

Avinash Roy

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