बिहार में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं. सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम पांच लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपए का मुआवजा देना होगा.
15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने पांच-पांच लाख रुपए मुआवजे का पारित किया है आदेश
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. जो मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं. पिछले छह महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है. 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने पांच-पांच लाख रुपए का आदेश पारित किया है और वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है.
थर्ड पार्टी बीमा कराने से मिलती है वित्तिय सुरक्षा और पीड़ितों को मदद
परिवहन सचिव ने कहा कि हर वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है. सचिव ने लोगों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
थर्ड पार्टी बीमा से मिलने वाली लाभ को 5 पॉइंट्स में समझिए
समस्तीपुर : वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की…
समस्तीपुर/पूसा : एसिड कांड की स्वतंत्र एजेंसी से जांच और अवैध बस स्टैंड हटाने की…
समस्तीपुर : प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला रेलखंड पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए पनकी धाम…
समस्तीपुर/विभूतिपुर : समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया घाट बाजार में वारंटी की…
समस्तीपुर : धान की खेती मुख्य रूप से मानसून की खेती है। देश के कई…
समस्तीपुर : 10 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी गोपाल गड़ाए की गिरफ्तारी के लिए…