Bihar School News: नए नियमानुसार बिहार में निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की भी आधार सीडिंग कराई जाएगी. इस निर्देश को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है. आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का नाम सरकारी स्कूल से कट जाएगा.
राज्य में निजी विद्यालयों (Private Schools) एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की भी आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) होगी. जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है. ईससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ द्वारा बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है. उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में 06 से 16 वर्ष के सभी विद्यार्थी, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों (सरकारी, गैरसरकारी) एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आधार सीडिंग कराई जाए.
उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं बच्चों के आधार के साथ डाटाबेस संघारित करेंगे. शिक्षा विभाग से मांगे जाने पर यह डाटाबेस सभी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चे संस्थान में पढ़ रहे हैं. यदि एक ही बच्चा निजी एवं सरकारी दोनों स्कूल में नामांकित है, तो उस परिस्थिति में सरकारी विद्यालय से नाम हटा दिया जाय.
बता दें कि राज्य में सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं पोशाक सहित अन्य योजनाओं की दी जाने वाली राशि अब आधार से लिंक होने जा रही है. इसके तहत वर्तमान शैक्षिक सत्र से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आंकड़े ई-शिक्षाकोष पोर्टल (E-Shikshakosh Portal News) पर अपलोड किए जा रहे हैं हैं. जिसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके लिए छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड एक अभियान चला कर बनवाये जा रहे हैं. सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर चयनित दो विद्यालयों में आधार केंद्र की स्थापना की गई है. छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है. इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्र-छात्राओं के जन्म प्रमाण-पत्र बनवाएं जाएं.
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