पटना हाइकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 पर लगाई रोक, BPSC अगले महीने लेने वाली थी परीक्षा
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर फिलहाल रोक लगा दी हाई. बता दें, बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली निकाली थी. पहली बार प्रश्न पत्र लीक को लेकर मार्च में परीक्षा रद्द हुई थी. वहीं अब री एग्जाम से पहले पटना हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.
वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया है. कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है. बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है.

कोर्ट ने कहा कि दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं. शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए. बता दें, इस संबंध में गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश दिया है. बता दें, TRE-3 में कुल सवा 5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है. बीपीएससी 10 जून से परीक्षा लेने पर विचार कर रहा था.

शिक्षक भर्ती TRE 3 के पेपर हुए थे लीक
बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी. इसका पेपर लीक हो गया था. इस दौरान पाया गया कि हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था. मौके से जब् किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र से कराया गया, जो हूबहू पाया गया था.






