बिहार राज्य सूचना आयोग ने काम में लापरवाही बरतने वाले प्रदेश के दस बीडीओ पर कार्रवाई की है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन पर गाज गिरी है। सभी बीडीओ मुजफ्फरपुर जिले के हैं। बिहार राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के आदेश पर आयोग ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों में तैनात10 बीडीओ को 24 जनवरी को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है। इन पर 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। मामला शिक्षक बहाली से जुड़ा है।
इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी बीडीओ मुजफ्फरपुर के हैं। ये सभी जिले के शहरी, मीनापुर, कटरा, गायघाट, बोचहा, बंदरा, मड़वन, साहेबगंज,मोतीपुर और सरैया प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आरो है कि इन पदाधिकारियों ने शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ी को दबाने का काम किया। पदाधिकारियों से छह साल पहले ही शिक्षक नियोजन से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी थ। लेकिन भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इन्होंने कोई जानकारी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता को उपलब्ध नहीं करवायी।
दरअसल वैशाली जिले के गोरौल निवासी धनंजय झा ने 2006-07 में शिक्षक नियोजन से संबंधित जानकारी आटीआई के तहत इन पदाकारियों से मांगी थी। उनके द्वारा जिला पंचायतीराज पदाधिकारी की ओर से पृष्ठांकन प्रमाणपत्र वाली सुरक्षामानक से युक्त पंजी की मांग की गयी थी। समय पर सूचना नहीं दी गयी तो प्रक्रिया के तहत वादी ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में कर दी। इस पर सुनवाई चल रही थी। पिछले दिनों राज्य सूचना आयुक्त का पद संभालनने के बाद त्रिपुरारी शरण ने इस पर संज्ञान ले लिया। आरोप को सत्य पाते हुए उन्हों ने सभी 10 बीडीओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी।
राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के अनुसार सभी पदाधिकारियों को 25-25 हजार का जुर्माना लगााया गया है। इससे भी उन्हें राहत नहीं मिली है। जुर्माना के साथ उन्हें सदेह तलब किया गया है। आगामी 24 जनवरी को सभी राज्य सूचना आयोग के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को हतोस्ताहित करने के मकसद से मांगी गयी सूचना देने में पड़े पैमाने पर कोताही के मामले सामने आ रहे हैं।
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