तमिलनाडु वीडियो प्रकरण में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिए हैं. यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल से मुक्त करने के मिले आदेश के बाद पटना के आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर जेल के मुख्य द्वार पर मनीष कश्यप के समर्थको और प्रशंसकों का तांता लगा है. सैकड़ों की संख्या में लोगो की भारी भीड़ ने बेऊर जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है.
दरअसल हाई कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर दाखिल करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के रिहाई के आदेश जारी की है. आर्थिक अपराधी इकाई की विशेष न्यायाधीश सारिका वहालिया ने मुक्ति के आदेश अभिरक्षा में पेशी के दौरान यूटूबर मनीष कश्यप द्वारा हथकड़ी पहने बयान देने मामले में हुई है.
वहीं, तमिलनाडु में में बिहारी मजदूरों के हिसा का फर्जी वीडियो जारी करने के 3 अन्य मामलो में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार के जारी पेशी वारंट को उसके अनुरोध पर वापस ले लिया गया. बाकी अन्य तीन मामलो में मनीष कश्यप की जमानत हो चुकी है. बेउर जेल से बाहर निकले मनीष कश्यप को समर्थकों ने माला पहना किया किया स्वागत. 9 महीने जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप की रिहाई होने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई.
मनीष कश्यप शनिवार को जेल से रिहा हो गए हैं. वो 9 महीने बाद जेल से बाहर आएं हैं. उनके भाई ने बताया कि कश्यप को तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल गई थी. अब पटना हाई और सिविल कोर्ट से भी सभी मामलों में जमानत मिल गई है. हालांकि, अदालती कागज में कुछ त्रुटि के कारण रिहाई में थोड़ा वक्त भी लग गया था.
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