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तेजस्वी यादव के गुजराती ठग केस में हो गई भारी कंफ्यूजन; कोर्ट से दूसरा समन जारी, इस तारीख को पेशी… 

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बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजराती ठग बयान के खिलाफ दायर मानहानि केस में कोर्ट और शिकायतकर्ता के बीच भारी कंफ्यूजन हो गई। गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दूसरी बार समन किया है। अब 13 अक्टूबर को उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उनकी शुक्रवार 22 सितंबर को पेशी थी, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से उन्हें समन ही नहीं मिला।

अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। उनके खिलाफ कारोबारी एवं समाजसेवी हरेश मेहता ने शिकायत की थी। दरअसल, तेजस्वी ने अपने एक बयान में सभी गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया था। उन्होंने यह बयान मेहुल चोकसी को लेकर दिया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे पूरे गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

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कोर्ट और शिकायतकर्ता के बीच कंफ्यूजन

बीते 28 अगस्त को अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने मानहानि केस में तेजस्वी यादव को समन किया था। उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जब शुक्रवार (22 सितंबर) को इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि समन का कागज अभी तक कोर्ट में ही घूम रहा है और इसे तेजस्वी यादव को भेजा ही नहीं गया।

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शिकायतकर्ता हरेश मेहता को लगा कि अदालत ने पुलिस या किसी ओर माध्यम से तेजस्वी को समन कर दिया होगा। वही, कोर्ट को लगा कि मेहता के वकील ने क्लर्क से इसे लेकर तेजस्वी को पहुंचा दिया होगा। मगर न तो कोर्ट और न ही शिकायतकर्ता ने इस समन को पहुंचाया।

जज ने कंफ्यूजन को दूर करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह समन को सामने वाले पक्ष तक पहुंचाए। इसके बाद उन्होंने दूसरा समन जारी किया और हरेश मेहता को इसे तेजस्वी यादव तक पहुंचाने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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