Bihar

बिहार में एक अक्तूबर से रोजाना 11 रुपये तक बढ़ जायेगी न्यूनतम मजदूरी, सरकार की ओर से अधिसूचना जारी

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राज्यभर में न्यूनतम मजदूरी में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. इससे राज्य के लगभग तीन करोड़ मजदूरों को अब रोजाना सात से 11 रुपये अधिक का लाभ होगा. श्रम संसाधन विभाग ने समीक्षा बैठक के बाद शुक्रवार को न्यूनतम मजदूरी की नयी दर एक अक्तूबर से लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग के अनुसार बिहार में न्यूनतम मजदूरी में साल में दो बार बढ़ायी जाती है. एक अप्रैल और एक अक्तूबर से नयी दर को लागू किया जाता है.

इस तरह मजदूरों को मिलेगा लाभ :

अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अभी 388 रुपये रोजाना मिलते हैं. इसमें सात रुपये की वृद्धि हुई है. इस श्रेणी के मजदूरों को अब 395 रुपये रोजाना मिलेंगे. वहीं, अर्धकुशल श्रमिकों को 403 रुपये के बदले आठ रुपये वृद्धि करते हुए 411 रुपये, तो कुशल श्रमिकों को 491 रुपये के बदले नौ रुपये वृद्धि करते हुए 500 रुपये रोजाना तय किया गया है.वहीं, अतिकुशल श्रमिकों को 600 रुपये रोजाना के बदले अब 611 रुपये रोजाना मिलेंगे, जबकि पर्यवेक्षीय या लिपिकीय कार्य करने वालों को 11 हजार 107 के बदले अब 11 हजार 317 रुपये मासिक मिलेंगे.

न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले नियोजकों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई :

विभाग ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के पीछे सरकार का सोच है कि लोगों को इस राशि से कम पैसा नहीं मिले.अगर कोई नियोजक इस राशि से कम पैसे में काम करवाता है , तो संबंधित व्यक्ति प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या पटना नियोजन भवन में अवस्थित विभाग के मुख्यालय में इसकी शिकायत कर सकता है. शिकायत सही पाये जाने पर वैसे नियोजकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.

इस तरह है नयी वृद्धि दर :

कोटि अब तक एक अक्तूबर से

अकुशल 388 रुपये रोजाना 395 रुपये रोजाना

अर्धकुशल 403 रुपये रोजाना 411 रुपये रोजाना

कुशल 491 रुपये रोजाना 500 रुपये रोजाना

अतिकुशल 600रुपये रोजाना 611रुपये रोजाना

लिपिकिय 11107 रुपये मासिक 11317 रुपये मासिक

एक अक्टूबर से बदल जायेंगी ये पांच सेवाएं :

हर साल हर महीना कुछ नए बदलाव लेकर आता है. आम लोगों के लेकर बड़े-बड़े व्यापारी और अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लिए कई बदलाव होते हैं. ऐसा ही अक्टूबर महीने में भी हो रहा है. अक्टूबर की पहली तारीख से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब से लेकर जीवन तक कई बदलाव करेंगे. ऐसे में हम यहां आपको नए महीने में होने जा रहे 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं. टीसीएस नियम में बदलाव, डीमैट खाता को लेकर बदलाव, बचत स्कीम्स संबंधी बदलाव, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बदलाव और 2000 रुपये को लेकर बदलाव.

नया TCS नियम लागू होगा :

एक अक्टूबर, 2023 से नया टीसीएस नियम लागू होगा. इसमें अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए शामिल है. नए नियमों में विदेश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन को शामिल गया गया है. इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्री, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी के निवेशक और विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले भी होंगे. इसी प्रकार अब सेबी ने ट्रेडिंग खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशक 30 सितंबर तक अपना नामांकन की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इससे पहले नामांकन न होने पर 1 अक्टूबर से खातों को फ्रीज करने की बात कही गई थी. हालांकि, सेबी ने 31 दिसंबर तक नामांकन पूरा करने की बात कही है.

नहीं किये हैं तो कर लें ये काम :

जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार संख्या प्राप्त करना, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में अनिवार्य हो जाएगा. ये कई तरह के दस्तावेजों के लिए एकीकृत रूप में काम करेगा. इसी प्रकार बचत स्कीम्स जैसे PPF, SCSS, NSC में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण देना होगा. ऐसा न करने वाले निवेशकों के खाते 1 अक्टूबर से निलंबित किए जा सकते हैं.

Avinash Roy

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