बिहार में कराए जा रहे जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट का फैसला आज आ सकता है। बिहार ही नहीं देश की नजरें पटना हाईकोर्ट पर टिकी है। नीतीश सरकार के जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है। 7 जुलाई से ही हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
जातीय जनगणना पर आज फैसला
पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लगातार 3-7 जुलाई तक सुनवाई की थी। पांच दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक अगस्त को फैसला सुनाने की जानकारी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार नहीं मिली थी राहत
बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया था। पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने पहले हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट गई, मगर राहत नहीं मिली थी.
4 मई को पटना हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
4 मई को पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के जाति आधारित गणना को संविधान विरोधी करार दिया था। इसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। बाद में लगातार पांच दिनों तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है। अंतिम फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया था।
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