गया के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज मामले में पटना हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। सात साल पहले प्रसिद्ध कारोबारी श्याम सुंदर सचदेवा के बेटे आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी गई थी।
इस संबंध में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव, रॉकी यादव के पिता व बाहुबली नेता बिंदी यादव, उसके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और उसकी मां व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत में इन चारों आरोपियों को दोषी पाया था। अदालत ने रॉकी, राजीव और राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 के तहत तीनों आरोपियों को शरण देने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
क्या था मामला
7 मई 2016 आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। सफर में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। इस मामले ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया था। आदित्य को अस्पताल ले जाते जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज किया गया था।
समस्तीपुर : दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था…
समस्तीपुर : दुर्गा पूजा के सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की…
समस्तीपुर : नगर निगम समस्तीपुर के नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य…
'जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे. मैं गंदी नाली के कीड़ों पर ध्यान…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन थाना क्षेत्र के बरुणा रसलपुर के समीप एसएच-88 पर तेज रफ्तार ट्रक…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों की बदहाली की पोल खोलने…