सासाराम में कोर्ट के आदेश के बावजूद महिला को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने पर अपर जिला जज-3 धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने बिहार सरकार पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि रोहतास डीएम के वेतन से कटौती करते हुए उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित मुआवजा योजना में जमा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
डीएम से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
कोर्ट ने ट्रेजरी ऑफिसर को भी पत्र जारी कर अगली तिथि से पूर्व इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही अदालत ने नियत तिथि तक डीएम से स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है कि क्यों नहीं क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली उनकी चल-अचल संपति से करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
मोटर वाहन दुर्घटना का मामला
आपको बता दें एक दावा वाद में अपर जिला जज-3 सह मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिव्यूनल ने आशा कुंवर वगैरह को 20 नवंबर 2019 को 50 हजार रुपए अंतरिम राहत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था। महिला की तरफ से अदालत को बताया गया कि जिला समाहर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जबकि एक माह के अंदर भुगतान का अदालत ने आदेश दिया था।
भुगतान नहीं से कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति
अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आठ फीसदी की दर से ब्याज देने को कहा था। लेकिन, पिछले तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी थी। वहीं बिहार सरकार की तरफ से बताया गया कि आदेश की जानकारी है। लेकिन, भुगतान नहीं होने के संबंध में जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जतायी।
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