नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को बेल मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर तीनों को नियमित जमानत दी है। सीबीआई की ओर से लालू और परिवार के सदस्यों को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होनी है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों राबड़ी और लालू से पूछताछ भी की थी।
लालू यादव व्हीलचेयर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा राबड़ी देवी और मीसा भारती भी पहुंचे थे। कोर्ट ने पाया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बगैर गिरफ्तार किए आरोपपत्र दायर कर दिया था। कोर्ट ने हर आरोपी को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने के निर्देश दिए हैं।
लालू यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले सस्ते दामों में जमीन खरीदने का आरोप हैं। राजद प्रमुख साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहे थे। यादव परिवार के सदस्य आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बीते साल जुलाई में सीबीआई ने रेल मंत्री के तौर पर लालू के सहयोगी रहे भोला यादव को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि यादव परिवार की तरफ से अधिग्रहित की गई जमीन की मौजूदा कीमत 200 करोड़ रुपये के आसपास है। साथ ही ईडी ने संपत्तियों की सूची भी शामिल की थी। तलाशी के बाद आरोप लगाए गए थे कि ये संपत्तियां दिल्ली, पटना, मुंबई और रांची में 24 ठिकानों पर तलाशी के बाद मिली हैं।
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