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समस्तीपुर : अनपढ़ पति की ह’त्या करने वाली ग्रेजुएट पत्नी को आजीवन कारावास, दो साल पहले रील्स बनाने से रोकने पर प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी ह’त्या

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समस्तीपुर : समस्तीपुर के एक युवक की बेगूसराय स्थित अपने ससुराल में हत्या करने वाली उसके ही पत्नी और उसके प्रेमी को बेगूसराय के मंझौल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के एडीजे संजय कुमार सिंह ने दोनों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20-20 हजार रुपए अर्थदंड भी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की यह वारदात विगत 7 जनवरी 2024 को खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव में हुई थी। फफौत मृतक युवक महेश्वर राय का ससुराल गांव है।

अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के मुताबिक कोर्ट ने खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव की रहने वाली रानी कुमारी उर्फ रानी राज और समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन निवासी प्रेमी मो. शहजाद को धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड किया है। इसके साथ ही धारा 302/120 (बी) में भी आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। बताया जाता है कि मृतक के पिता रामप्रवेश राय ने कोर्ट के निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायालय से उन्हें इंसाफ मिला है।

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समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन निवासी राम प्रवेश राय ने अपने छोटे बेटे महेश्वर राय की हत्या के मामले में अपनी बहू रानी कुमारी, उसके प्रेमी मो. सज्जाद, रानी कुमारी की मां, बहन, और एक अन्य पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में खोदाबंदपुर थाना में पांचों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि, इस कांड के अनुसंधान में पुलिस को रानी की मां और दोनों बहनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।

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प्राथमिकी के अनुसार बताया जाता है कि राम प्रवेश राय ने महेश्वर राय की शादी वर्ष 2017 में रानी कुमारी से कराई थी। दोनों का 5 साल (अब 7 साल) का एक बेटा सुशांत है। बच्चा होने के बाद से ही रानी अपने ससुराल नहीं आना चाहती थी। राम प्रवेश के मुताबिक रानी अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वो इंस्टाग्राम के साथ-साथ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो अपलोड करती थी। वीडियो बनाने और पोस्ट करने को लेकर मृतक महेश्वर अपनी पत्नी रानी को मना करता था। जिसकी वजह से दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता था।

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पति के विरोध के बावजूद रानी वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। मृतक के पिता की मानें तो महेश्वर को इस बात की जानकारी थी कि रानी का किसी लड़के से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर भी महेश्वर रानी पर गुस्सा करता था। मगर, रानी अपने पति की बातों को दरकिनार कर प्रेमी से लगातार बात करती थी। उन्होंने बताया कि वारदात 7 जनवरी को हुई थी, उनका बेटा तीन दिन बाद यानी 10 जनवरी को कोलकाता मजदूरी करने के लिए जाने वाला था।

कोलकाता जाने से पहले महेश्वर अपनी पत्नी रानी के बुलाने पर अपने ससुराल गया। रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद महेश्वर जब सो गया तो रानी ने अपने प्रेमी शहजाद को बुलाकर अपने दुपट्टे से गला घोंटकर पति की हत्या कर दी। घटना के आधे घंटे बाद यानी करीब 10:30 बजे कोलकाता में रह रहे महेश्वर के भाई रुदल ने उसे फोन काल किया। फोन किसी दूसरे ने रिसीव किया।

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रुदल ने फोन में हंगामे की आवाज सुनी। इसके बाद रुदल ने अपने पिता को काल कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आप तत्काल भाभी के घर फकौत गांव पहुंचिए। राम प्रवेश के मुताबिक रुदल के कहने पर वह रात को कुछ स्वजनों के साथ बहू के घर पहुंचा तो देखा कि मेरे बेटे के ससुराल के सभी सदस्य फरार हैं। बाहर बेटे की लाश पड़ी है। इतने में चार-पांच लड़के आकर बोले कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं। पर, वह लाश को ठिकाने लगा देते। इस कारण उसने उनको रोक कर पुलिस को फोन किया।

घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजनों को सौंप दिया। बेगूसराय के तत्कालीन एसपी योगेंद्र कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले रानी कुमारी और फिर उसके प्रेमी शहजाद को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि रानी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। पूछताछ के क्रम में रानी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया गया। पता चला कि उसके करीब 10 हजार फॉलोअर्स थे। वह साल 2021 से ही रील्स बनाकर अपलोड करती थी। इसी दौरान उसकी कई युवकों से वॉट्सऐप पर चैटिंग भी होती थी। उस वक्त एसपी ने भी बताया था कि रानी ग्रेजुएट थी। जबकि, उसका पति अनपढ़ था और मजदूरी करता था। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े होते थे।

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कांड में 7 लोगों की कराई गई गवाही :

इस हत्या कांड में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार की ओर से सूचक, चिकित्सक और अनुसंधान पदाधिकारी समेत 7 गवाहों की गवाही कराई गई। सभी गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया। इसके बाद एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने 25 मार्च को प्रेमी के साथ मिलकर साजिश के तहत पति की हत्या में दोनों को दोषी करार दिया था। मृतक के स्वजनों, समाजसेवी अशोक कुमार आदि की मानें तो इस सजा की चर्चा लोगों में व्याप्त है।

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