बिहार में लिफ्ट और एक्सेलेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, थर्ड पार्टी का भी होगा बीमा, विधानसभा में विधेयक पारित

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बिहार सरकार का लिफ्ट एवं एक्सलेटर विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद अब प्रदेश में लिफ्ट और एक्सेलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इतना ही नहीं थर्ड पार्टी को भी बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है।
बुधवार को विधानसभा में नीतीश सरकार के ऊर्जा और योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार लिफ्ट एवं एक्सेलेटर विधेयक 2024 पेश किया। इसके बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद अब बिहार में लिफ्ट और एक्सलेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी को भी बीमा कराना होगा। 20 साल बाद लिफ्ट और एक्सेलेटर को फिर से बदलना होगा। इस कानून को न माननेवालों के खिलाफ तीन महीने की सजा और 50 हजार जुर्माना या फिर दोनों का दंड भी लगाया जा सकता है।

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए विधेयक पारित
बिहार विधानसभा ने राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन में पेश किये गए बिहार लोक परीक्षा (पीई) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
नये कानून का उद्देश्य बिहार में प्रश्नपत्रों के लीक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है। बिहार ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (नीट-यूजी) 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हाल में सुर्खियों में भी रहा है। विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।






