कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटी पैदा होने पर मिलते हैं इतने रुपये, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत, जानें आवेदन का तरीका

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बिहार की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं स्कीम में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है। जिसके तहत बेटी का जन्म होने पर उसके नाम पर सूबे की सरकार यूको और आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रुपये जमा करती है। जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसके मेच्योरिटी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर 18 साल से पहले ही बच्ची की मौत हो जाती है तो उस स्थित में ये पैसा महिला विकास निगम के पास चली जाती है।
दरअसल मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य राज्य में हो रहे भ्रूण हत्या को रहना था। साथ ही इस योजना के से बच्चियों के जन्मदर में बढ़ोत्तरी भी देखने को मिली है। इस स्कीम की खास बात यह भी है कि एक परिवार से अधिकतम दो बच्चियां इसके लिए पात्र हैं। सरकार की मानें तो अब तक 15 लाख बच्चियों ने कन्या सुरक्षा स्कीम का लाभ उठा चुकी हैं।

पात्रता :
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन एक साल के भीतर होना आवश्यक है।
- आवेदन बच्ची के जन्म के तीन साल के भीतर का होना चाहिए।

दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मां-बाप का वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक डिटेल

आवेदन करने करने का तरीका :
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होता है। इसके लिए आफको सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र जाकर स्कीम का फॉर्म मांगना हो।
- इसे भरकर मांगे गए दस्तावेज संलग्न कर दें।
- अब इसे वहीं पर जमा कर दें।
- ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।




