मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, चौथी FIR दर्ज; महात्मा गांधी को गाली देने का आरोप: देशद्रोह, दंगा भड़काने जैसे संगीन धारा लगे

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मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। इसमें मनीष कश्यप, रवि पुरी और अमित सिंह को नामजद किया गया है। गुजरात अहमदाबाद निवासी निशांत वर्मा ने तीनों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई को शिकायत की थी।
निशांत वर्मा ने एक पुराना वीडियो भेजकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था। ईओयू की जांच में आरोप सही पाए गए। जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई थाना में आईपीसी की धारा 153(ए-2)/295/506/120(बी) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पहले हो चुकी है तीन एफआईआर
मनीष के खिलाफ यह चौथी एफआईआर है। इससे पहले भी तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने के फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में उसके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में तीन अलग-अलग केस दर्ज किया जा चुका है।
गिरफ्तार है मनीष कश्यप
इसी मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के लिए तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। एसपी स्तर के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है। जिस पुराने वीडियो को आधार बनाकर केस दर्ज हुआ है, वो 45 सेकेंड का है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार इन मामलों में जितनी भी धारा लगाई गई है, उसमें देशद्रोह, दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। दोषी पाए जाने पर सात साल से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।






