समस्तीपुर : बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होते ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) ने सोशल मीडिया हैंडलरों, यूट्यूब न्यूज चैनलों और सभी न्यूज पोर्टलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में बिना विधिवत अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जा सकेगी। साथ ही, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली या भ्रामक एवं फेक न्यूज साझा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में समस्तीपुर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल संचालकों और पोर्टल एडमिन को चेताया है कि वे प्रकाशित की जा रही सामग्री को लेकर सजग रहें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।
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