समस्तीपुर/सरायरंजन : केदार संत रामाश्रय इन्टरमीडियट महाविद्यालय, सरायरंजन समस्तीपुर में शम्भू झा (वाणिज्य विभाग) द्वारा महाविद्यालय में नामांकन एवं पंजीयन (2022-24) परीक्षा -प्रपत्र (2021-23) एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए छात्रों से राशि वसूल की गयी। उक्त राशि को महाविद्यालय खाते में जमा नहीं कराकर उसका गबन कर लिया गया। महाविद्यालय में हुए गबन में प्राप्त साक्ष्य के आलोक में विनोद कुमार झा, सुधीर कुमार सिंह एवं संतोष कुमार झा की भूमिका समान रूप में पायी गयी है।
महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गबन के विरुद्ध माननीय न्यायालय समस्तीपुर के आदेश पर सरायरंजन थाना कांड सं. 100/23 अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। महाविद्यालय में हुए गबन के संलिप्तों को महाविद्यालय के द्वारा उक्त राशि को महाविद्यालय खाते में जमा कराने की अंतिम सूचना भेजी भेजी गई थी। जिसका समुचित जबाब महाविद्यालय को अब तक नहीं मिला। पुन: महाविद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में विनोद झा, सुधीर कुमार सिंह एवं संतोष कुमार झा की सेवा महाविद्यालय से समाप्त कर दी गई है।
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