समस्तीपुर : नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 88/22 में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-2 की कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, ससमय चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष के प्रभावशाली गवाही के आधार पर स्पीडी ट्रायल चलाते हुए नामजद अभियुक्त जयकांत राय उर्फ बउआ और रोहित कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावे, अभियुक्त जयकांत राय को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बिहार में बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड अंतर्गत विरनौधा गांव में एक अनोखी और चर्चित…
समस्तीपुर/उजियारपुर : उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता चौक पर एकदिवसीय ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन…
समस्तीपुर : मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा के दौरान छात्र संगठन आइसा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला।…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले में सीएम की समृद्धि यात्रा कई मायनों में यादगार रही। खासकर…
समस्तीपुर : हाउसिंग बोर्ड मैदान में अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक…
समस्तीपुर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान गुरुवार को समस्तीपुर जिले को…