समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- व्यवहार न्यायालय के एडीजे शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुये सभी आरोपितों को दोषी करार दिया। वहीं दोषी करार दिये गये आरोपितों का बंध पत्र खंडित कर सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। आरोपितों में विद्यापतिनगर थाने के बाजिदपुर के दानी टोल निवासी सुरेन्द्र साह, उपेन्द्र साह, कारी साह एवं मनोज साह को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/149 में दोषी पाया।
वहीं फुलिया देवी, सुनैना देवी, ललिता देवी, तिला देवी एवं रिंकू देवी को आईपीसी की धारा 307/149 के अंतर्गत दोषी करार दिया। कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुये एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर के दानी टोल निवासी राजेन्द्र राय की पत्नी जगतारिणी देवी ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट एवं अपने पति राजेन्द्र राय की हत्या को लेकर विद्यापतिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा गई थी।
समस्तीपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार…
समस्तीपुर : सड़क और रेल दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर शनिवार को पी.आर. इंटर विद्यालय,…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय नौआचक सह उच्च मध्य विद्यालय नौआचक के…
बिहार में अगर आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले जरूरी…
समस्तीपुर : नवपदस्थापित नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में चल…
समस्तीपुर : उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला…