समस्तीपुर : जिला संघों में अयोग्य और अवैध लोगों को पदाधिकारी बनाने, जिला संघ का फर्जी चुनाव करवाने तथा अयोग्य लोगों को जिला संघ का पदाधिकारी बनाकर बिहार क्रिकेट संघ (BCA – Bihar Cricket Association) के आम सभा और चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने के विरुद्ध की गई शिकायत पर 19 मई को सुनवाई होगी। यह सुनवाई निबंधन महानिरीक्षक के आदेश पर सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना प्रमंडल के कार्यालय में होगी।
इस बात की जानकारी शिकायतकर्ता सह पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रूपेश कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के द्वारा की जा रही संविधान विरोधी कार्यों, जिला संघ का फर्जी चुनाव करवाने और बिहार क्रिकेट संघ पर कब्जा करने की नियत से जिला संघों में फर्जी और अयोग्य लोगों को पदाधिकारी बनाने के खिलाफ समस्तीपुर जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष सह अधिवक्ता रूपेश कुमार झा, अदित्या वर्मा, बीसीए के आजीवन सदस्य सह पूर्व उपाध्यक्ष नवीन जमुआर, और नालंदा जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष अभिजीत कुमार के द्वारा साक्ष्य सहित निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में शिकायत की गई थी। 19 मई को होने वाली सुनवाई में बिहार क्रिकेट संघ को सभी आरोपों के विरुद्ध साक्ष्य सहित पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
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