समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे शशिकांत राय के कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुये तेजाबी हमले के दो दोषियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी देते हुये एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 8 मई 2020 को केवटा में जीवछ राय अपने भाई के साथ पक्का मकान का कार्य करवा रहे थे।
इस दौरान अभियुक्त तारा देवी, उषा देवी समेत अन्य आरोपियों ने तेजाबी हमला कर कांड के सूचक समेत अरुण राय, प्रेम कुमार, गणिता देवी, अनूठी देवी, चंद्रकला देवी, राम दुलारी देवी, निर्भय कुमार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। कोर्ट ने अभियुक्त तारा देवी एवं उषा देवी को धारा आईपीसी की धारा 307 में 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ बीस हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिनों का साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया। वहीं धारा 326(ए) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा साथ दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दस दिनों का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। बताते चलें कि 29 मार्च को कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।
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