समस्तीपुर : जिला सह जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के अध्यक्ष रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति सह अन्य सरकारी पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों हेतु जिला स्तरीय उन्मुखी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित हुए।
उक्त अवसर पर जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि तम्बाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव परता है साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। तम्बाकू सेवन न करके जिंदगी के साथ-साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है। जिला पदाधिकारी ने तम्बाकू नियंत्रण हेतु छापमार दस्ता के सदस्यों को निर्देश दिया की शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों मे तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।
अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करनी होगी। जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकते हैं। साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। जिससे तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण लगाने में सफलता मिलेगी।
तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी ने राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के बारे में विस्तार से बताया साथ ही चलानिंग के बारे मे भी विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ कर हम ने उसे परास्त किया उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़ाई लड़नी होगी।
विदित हो कि सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। कार्यशाला के प्रारंभ में सिविल सर्जन डॉ. संजय कुमार चौधरी, ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) डॉ. विजय कुमार ने तम्बाकू नियंत्रण जिले में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।
कार्यशाला में उपविकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीआरओ, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसपीएम, जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे।
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