समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के कतिपय विद्यालयों के प्रधानाध्यापको द्वारा महिला शिक्षिका के लिए देय विशेष अवकाश को नियमावली से हटकर परिभाषित करते हैं हुए विशेष अवकाश स्वीकृत करने में नियमावली का गलत हवाला देकर स्वीकृत नहीं करते हैं जिसके आलोक में शिक्षक संघ के द्वारा समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित रूप से शिकायत भी की गई थी।
जिसके आलोक में जिला शिक्षा भवन की स्थापना शाखा से एक आदेश निकाला गया है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा है की विभागीय नियमावली में उल्लेखित है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश दे होगा जो विद्यालय के प्रधान द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। जिले के सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्देश का अक्षरक्ष: अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।
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