Samastipur

समस्तीपुर में शराब मामले के आरोपी को पांच वर्ष जेल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

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समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश दो संजय कुमार टू ने वारिसनगर थाने से संबंधित शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना कि राशि अदा नही करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

सजा पाने वाला आरोपी मथुरापुर थाने के ही अकबरपुर निवासी देव नारायण महतो का पुत्र प्रमोद महतो बताया गया है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि 26 दिसम्बर 2020 को प्रमोद महतो को 10 लीटर देसी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएम इमाम व सरकार की ओर सअभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा।

Avinash Roy

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