समस्तीपुर :- शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार दो ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ चार लाख रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को नौ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी मोहनपुर ओपी के बघड़ा गांव निवासी रामबाबू राय बताया गया है।
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि 11 सितम्बर 18 को पुलिस ने उसके गोशाला से 396 लीटर शराब बरामद की थी। हालांकि छापेमारी के समय वह फरार हो गया था। इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार और बचाव पक्ष की ओर से रजनीश कुमार राय ने बहस की।
समस्तीपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार…
समस्तीपुर : सड़क और रेल दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर शनिवार को पी.आर. इंटर विद्यालय,…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय नौआचक सह उच्च मध्य विद्यालय नौआचक के…
बिहार में अगर आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले जरूरी…
समस्तीपुर : नवपदस्थापित नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में चल…
समस्तीपुर : उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला…