समस्तीपुर :- अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार राय ने हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही उसे दस हजार रुपयें आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी उमेश सदा पटोरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर मुसहरी टोला का निवासी है।
उसी गांव केे विलट सदा ने पटोरी थाना में उस पर अपने पुत्र की दाबी से मार हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। साढ़े नौ बजे जब विलट सदा का पुत्र राम सदा अपने दरवाजा पर खाना खा रहा था,उसी समय बगलगीर उमेश सदा अपने हाथ में सिलेदाव से उसके गर्दन पर मार दिया। जिसके कारण राम सदा की मृत्यु हो गयी। अभियोजन पक्ष से रमेश प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शत्रुघ्न साह ने न्यायायल में अपना-अपना पक्ष रखा।
समस्तीपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार…
समस्तीपुर : सड़क और रेल दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर शनिवार को पी.आर. इंटर विद्यालय,…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय नौआचक सह उच्च मध्य विद्यालय नौआचक के…
बिहार में अगर आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले जरूरी…
समस्तीपुर : नवपदस्थापित नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में चल…
समस्तीपुर : उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला…