समस्तीपुर/दलसिंहसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को बहुचर्चित गढ़सिसई हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी दोषी पाया है। इस मामले में उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि कुल अर्थदंड की राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा मृतक के आश्रितों को प्रदान किया जाए। बता दें कि 25 जून 2018 को विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के गढ़सिसई प्यारे चौक के पास अपराधियों ने रुपेश कुमार उर्फ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अखिलेश कुमार उर्फ धोनी मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित हुआ था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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