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समस्तीपुर में गर्भाशय कांड की पीड़िताओं को सरकार की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू

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समस्तीपुर :- उच्च न्यायालय के निर्देश पर गर्भाशय कांड की पीड़िताओं को मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा देने की जिला में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। गृह विभाग ने जिले में मुआवजा देने के लिए 5.89 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की पीड़ित महिलाओं को डेढ़ लाख व उससे कम उम्र की महिलाओं के ढाई लाख रुपया दिया जाएगा।

इसके आलोक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सभी पीड़िता को संबंधित सीओ के यहां संबंधित कागजात जमा करने का निर्देश दिया है। कोषांग के सहायक निदेशक आकाश ने बताया कि सभी प्रखंडों की गर्भाशय कांड की पीड़िताओं को अपने सीओ से मिलकर समय पर संबंधित कागजात जमा करने को कहा गया है। जिससे उन्हें जल्द भुगतान कराया जा सके। उन्होंने बताया कि पीड़िताओं को बैंक पासबुक के खाता संख्या, आईएफएससी कोड व आधार कार्ड की छायाप्रति मोबाइल नंबर के साथ जमा करना है।

इसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हुए भुगतान किया जाएगा। विदित हो कि जिले में यह मामला वर्ष 2013 में उजागर हुआ था। पैसे की लालच में डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर उनका गर्भाशय निकाल दिया था। तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार ने राष्ट्रीय बीमा योजना अंतर्गत निजी नर्सिंग होम में गर्भाशय ऑपरेशन कांड में फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। जांच के बाद 316 लड़कियां व महिलाएं पीड़ित मिली।

इसमें से 240 को पूर्व में 50-50 हजार रुपए की राशि दी गई थी। वहीं बांकी बचे हुए 76 पीड़ितों को नए निर्देश के अनुसार राशि दी जाएगी। वहीं पूर्व के 240 पीड़ितों में से 40 से अधिक उम्र वालों को एक लाख रुपए व 40 वर्ष से कम उम्र वालों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त व बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। वहीं शहर सहित जिले के 17 निजी अस्पतालों की संलिप्तता उजागर हुई। पूरे सूबे में यह मामला चर्चा का विषय बन गया था। लगातार जांच के लंबी जांच के बाद समस्तीपुर जिले के पांच अस्पतालों पर एफआईआर हुई। वहीं कांड के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के लिए 11 पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी।

जानकारी के अनुसार कुल 316 में से 240 पीड़िताओं को पूर्व में पचास-पचास हजार रुपये की राशि बतौर मुआवजा दिया जा चुका है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर अब सभी पीड़िताओं को राशि मिलेगी। इसमें 40 वर्ष से कम आयु की जिन पीड़िताओं का गर्भाशय निकाला गया था, उसे ढाई लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें पहले जिन्हें पचास हजार की राशि दी गई थी, वह राशि काटकर भुगतान की जाएगी। इसी तरह 40 से अधिक उम्र की पीड़िताओं को डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अंचलाधिकारियों के द्वारा पीड़िताओं से संपर्क साधकर उनका बैंक खाता लिया जा रहा है, जिससे उनके खाते में राशि का भुगतान किया जा सके। यह कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है।

Avinash Roy

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