बिहार में स्पीडी ट्रायल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अब गवाह और गवाही के अभाव में स्पीडी ट्रायल के मामले नहीं लटकेंगे. इसमें गवाह चाहे निजी हो या फिर सरकारी, उन्हें हर हाल में गवाही के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. केस की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए समय पर कोर्ट में पेश न होनेवाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का वेतन बंद कर दिया जाएगा.
समन के लिए बनेगा आधिकारिक वेबसाइट
डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि आपराधिक मुकदमों में गवाह बनाए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए बिहार पुलिस बहुत जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है. इसके माध्यम से पुलिस के वैसे अधिकारियों को कोर्ट में गवाही के लिए समन भेजा जाएगा, जिन्हें आपराधिक मुकदमों में गवाह बनाया गया है और उनका तबादला राज्य के किसी दूसरे जिले में हो चुका है. उन्होंने कहा कि गवाही देने की तारीख हर गवाह तक ससमय पहुंचाने की विभाग व्यवस्था कर रही है.
हर हाल में गवाह को लाने की होगी व्यवस्था
इतना ही नहीं, इस वेबसाइट से वैसे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को भी समन भेजा जाएगा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या बीमार हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे सरकारी गवाहों को गवाही के लिए कोर्ट तक लाना पुलिस की जिम्मेदारी है. उन्हें कोर्ट तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था खुद पुलिस करेगी. साथ ही, उनकी जरूरत के अनुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी. डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि हर हाल में आपराधिक मामलों की सुनवाई ससमय पूरी होगी.
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