बिहार सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में गलतियों को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन लेते रहें। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक ऑनलाइन पोर्टल ‘परिमार्जन प्लस’ पूरी तरह से काम करने न लगे। यह फैसला भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटल जमाबंदी को ठीक करने के लिए यह फैसला लिया गया है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में ऑफलाइन LPC जारी करने की समय सीमा भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
ऑफलाइन आवेदन लेना जारी रहेंगे
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन लेना जारी रखें। जब तक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा शुरू नहीं हो जाती, तब तक ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि लोग ऑफलाइन आवेदन देकर अपनी जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।
दरअसल, डिजिटल जमाबंदी बनते समय कई जगह गलतियां हो गई हैं। कई बार एक गांव की जमाबंदी दूसरे गांव में दर्ज हो गई है। ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए अंचलाधिकारी खुद भी पहल कर सकते हैं या फिर लोगों के आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। मान लीजिये कि आपके गांव की जमाबंदी गलती से दूसरे गांव में दर्ज हो गई है। तो आप अंचल अधिकारी को आवेदन देकर इसे ठीक करवा सकते हैं। यदि दो या उससे अधिक गांवों की जमाबंदी एक ही गांव में दर्ज हो गई है, तो उसे भी इसी तरह सुधारा जाएगा।
LPC जारी करने की तारीख बढ़ी
बिहार सरकार ने ऑफलाइन LPC जारी करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। विभाग के निदेशक ने सभी समाहर्ताओं को इस बारे में सूचित कर दिया है। अभी भी अंचल कार्यालय से ऑफलाइन LPC मिल सकता है। यह फैसला ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में बहुत मददगार साबित होगा।
विभाग के निदेशक ने इस आदेश के बारे में बताया कि अंचल स्तर से ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया जारी रहेगा। भूमि अधिग्रहण यानी सरकार द्वारा जमीन लेने के मामलों में LPC यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज होता है। यह सर्टिफिकेट जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है।
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