Bihar

आज से बिहार के 1.87 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू, पत्नी-पति को अलग-अलग पंचायत के स्कूलों में भेजा जाएगा

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बिहार के 1.87 लाख सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आज यानी 7 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन करने के लिए शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षकोष पर जाकर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करना होगा। वही, लॉगइन के पश्चात टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करना होगा और इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर मेनू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा इसके बाद ओटीपी वेरीफाई करना होगा। ट्रांसफर के आवेदन लिए नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी पहले और दूसरे चरण के चयनित शिक्षक ही पात्र हैं।

विभाग का कहना है कि ऐसे सभी शिक्षकों को स्क्रीन पर ओटीपी रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन में पूछा जाएगा क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। संबंधित शिक्षक के द्वारा हां अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। विकल्प में अगर नहीं भरा जाता है तो आगे कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी और हां विकल्प चुनने की स्थिति में अन्य आवश्यक सूचनाओं पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। डाटा अपलोड करते समय सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का रोल नंबर और आवेदन संख्या स्क्रीन पर दिख जाएगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को हर हाल में स्थानांतरण के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है. विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जायेगा। नए प्रतिस्थापन के बाद यह नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बनते हुए विशिष्ट शिक्षक कहलायेंगे। पुरुष शिक्षकों को अधिकतम 10 अनुमंडल और न्यूनतम तीन अनुमंडल का ऑप्शन देना है।

गृह अनुमंडल को छोड़कर अनुमंडल का चॉइस भरना है। यदि तीन अनुमंडल का ऑप्शन देते हैं और उन अनुमंडल में कहीं खाली जगह नहीं होने पर कहीं नहीं होता है, तो इन तीनों अनुमंडल के नजदीक के जिले के अनुमंडल में शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। :इसी प्रकार महिला शिक्षकों को अधिकतम 10 पंचायत और न्यूनतम तीन पंचायत का ऑप्शन देना है. ऑप्शन देते वक्त अपने गृह पंचायत का ऑप्शन नहीं भरना है।

इधर , विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, असाध्य रोग गंभीर रोग नेता और दिव्यंका के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षक- शिक्षिका जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत अथवा नगर निकाय का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पर जारी रहेगी। आवेदन सबमिट करने के बाद व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन दिखेगा जिसे प्रिंट करके फिजिकल मोड में भी सेव करके रखा जा सकता है।

Avinash Roy

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