बिहार के भागलपुर में जीजा द्वारा अपनी शादीशुदा साली को भगा ले जाने के मामले में कोर्ट का अनोखा आदेश आया है। कोर्ट ने आरोपी जीजा को यह आदेश दिया है कि वह अपने हाथों से 25 पेड़ लगाए उसके बाद उसकी सजा तय की जाएगी। कोर्ट ने आरोपी को थानेदार से पेड़ लगा देने का सर्टिफिकेट पेश करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। मामला 7 साल पुराना है। इस आदेश की चर्चा जोर शोर से हो रही है।
आरोपी जीजा का नाम राजकुमार मंडल है जिसे कोर्ट ने पेड़ लगाने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक सनोखर थाना क्षेत्र के राजकुमार मंडल ने वर्ष 2017 में इस कृत्य को अंजाम दिया था। दायर मुकदमे के अनुसार राजकुमार मंडल अपनी छोटी शादीशुदा साली को भगाकर ले गया था। इतना ही नहीं अपने ससुराल वालों के घर से 15 हजार रुपये भी ले गया था। आरोपी जीजा पर शादी की नीयत से साली को भगाने का केस दर्ज कराया गया था। उक्त मामले में एडीजे की अदालत में सुनवाई हुई। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त को 25 पौधे लगाने का आदेश दिया। पौधे लगाने के बाद उसे थानेदार से इसका सर्टिफिकेट भी लेना होगा। 28 अगस्त को सजा के बिंदु पर बहस होगी।
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने सफाई साक्ष्य बंद करने का आग्रह किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे बंद कर दिया। सनोखर थाना क्षेत्र के रहने वाले नारायण मंडल ने घटना को लेकर थाना में शिकायत की थी। थाना पर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे कोर्ट पहुंचे और नालसीवाद दायर किया। जिसके आधार पर थाने में शादी की नीयत से अपहरण का केस दर्ज किया गया। नारायण ने बताया था राजकुमार ने ही उनकी छोटी बेटी का 30 जून 2007 को शादी नीयत से अपहरण कर लिया था। इस मामले की अगली तारीख 28 अगस्त तय किया गया है जब सजा को लेकर बहस होगी। उसके बाद कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा।
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