बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने अनंत सिंह को 20 पुराने गोलीबारी के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत के मुताबिक इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। इसलिए उनके ऊपर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त किया गया है। बता दें कि अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। उन्हें आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले साल 10 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी।
जानकारी के मुताबिक सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में सबरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने सुनवाई के बाद सोमवार को अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया।
यह मामला 28 फरवरी 2003 का है। पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित महेंद्रु घाट रेलवे कार्यालय में निविदा को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई थी। इसकी प्राथमिकी पीरबहोर थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में अनंत सिंह का नाम आया था। हालांकि, उनके खिलाफ सबूत न मिलने पर अब उन्हें बरी किया गया है।
आर्म्स एक्ट में हो चुकी है जेल
मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल जून महीने में एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह के पैतृक आवास से पुलिस ने 2019 में एके47, हैंड ग्रेनेड, कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद हुए थे। जेल होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई।
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